घर में सोना रखने से पहले जान ले लिमिट, वरना हो जाएगी दिक्कत Gold Limit at Home

By Meera Sharma

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Gold Limit at Home

Gold Limit at Home: भारतीय परिवारों में सदियों से सोना रखने की परंपरा चली आ रही है और यह न केवल आभूषण के रूप में बल्कि निवेश और सुरक्षा के साधन के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि आयकर विभाग ने घर में सोना रखने की एक निर्धारित सीमा तय की है। इस सीमा का उल्लंघन करने पर गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं जिनमें भारी जुर्माना और कर देनदारी शामिल है। आधुनिक युग में जब सरकार डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दे रही है और काले धन पर कड़ी नजर रख रही है तो सोने के भंडारण के नियमों को समझना और उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। अनजानेपन में की गई गलती भी आपको कानूनी मुसीबत में फंसा सकती है इसलिए हर परिवार को इन नियमों की जानकारी होनी चाहिए।

लिंग और वैवाहिक स्थिति के आधार पर सोने की सीमा

आयकर विभाग ने लिंग और वैवाहिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग सोने की सीमा निर्धारित की है जो सामाजिक परंपराओं और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शादीशुदा महिलाओं के लिए सबसे अधिक 500 ग्राम सोना रखने की अनुमति है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं के पास अधिक आभूषण होते हैं। अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम तय की गई है जो उनकी आभूषण की आवश्यकताओं के अनुपात में उचित मानी जाती है। पुरुषों के लिए वैवाहिक स्थिति चाहे जो भी हो केवल 100 ग्राम सोना रखने की अनुमति है क्योंकि पारंपरिक रूप से पुरुष कम आभूषण पहनते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन निर्धारित सीमाओं से अधिक सोना रखता है तो उसे अतिरिक्त सोने पर कर देना पड़ता है और उसकी वैधता सिद्ध करनी पड़ती है।

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वैध आय से खरीदे गए सोने की स्वतंत्रता

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वैध आय से सोना खरीदता है तो उस पर कोई विशेष सीमा लागू नहीं होती। वैध आय में कृषि से प्राप्त आय, वेतन, व्यापारिक लाभ, बचत और अन्य कानूनी स्रोत शामिल हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास अपनी आय का उचित प्रमाण है और आपने उसी आय से सोना खरीदा है तो आप कानूनी रूप से किसी भी मात्रा में सोना रख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपके पास खरीदारी के पूर्ण दस्तावेज होने चाहिए जैसे कि रसीदें, बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न फाइल करने का प्रमाण। आयकर अधिकारी जांच के दौरान इन दस्तावेजों की मांग कर सकते हैं और आपको सोने की खरीदारी का स्रोत सिद्ध करना पड़ सकता है।

विरासत में मिले सोने के विशेष प्रावधान

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भारतीय कानून के अनुसार विरासत में मिला सोना पूर्णतः कर मुक्त होता है और इस पर कोई सीमा लागू नहीं होती। यह प्रावधान इसलिए बनाया गया है क्योंकि पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक आभूषण और सोने को कर के दायरे में लाना अनुचित माना गया है। यदि आपको अपने माता-पिता, दादा-दादी या अन्य रिश्तेदारों से सोना विरासत में मिला है तो वह पूरी तरह वैध है। हालांकि यदि आप इस विरासती सोने को बेचते हैं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। विरासत में मिले सोने की वैधता सिद्ध करने के लिए वसीयत, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या पारिवारिक दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए ऐसे दस्तावेजों को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सोना बेचने पर लगने वाले कर की जानकारी

सोना बेचते समय उसकी अवधि के आधार पर अलग-अलग कर दरें लागू होती हैं जो निवेशकों के लिए समझना आवश्यक है। यदि आप सोना खरीदने के तीन साल के अंदर बेच देते हैं तो वह शार्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उस पर आपकी सामान्य आयकर दर के अनुसार कर लगता है। यह दर आपकी आय के स्लैब के अनुसार 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक हो सकती है। लेकिन यदि आप सोना तीन साल या उससे अधिक समय बाद बेचते हैं तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20 प्रतिशत कर दर लगती है लेकिन इसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है जिससे मुद्रास्फीति के कारण बढ़ी हुई खरीदारी कीमत को समायोजित किया जा सकता है।

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इंडेक्सेशन बेनिफिट और सेस की गणना

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो सोने के निवेशकों के लिए फायदेमंद है। इंडेक्सेशन के तहत आप अपने सोने की खरीदारी कीमत को महंगाई दर के अनुसार बढ़ा सकते हैं जिससे आपका वास्तविक लाभ कम दिखता है और कर की देनदारी भी कम हो जाती है। सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी करती है जिसका उपयोग करके खरीदारी कीमत को समायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत कर दर पर 4 प्रतिशत का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगता है जो वास्तविक कर दर को 20.8 प्रतिशत बना देता है। यह सेस सरकारी स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं के लिए लगाया जाता है और सभी करदाताओं को इसका भुगतान करना पड़ता है।

आयकर विभाग की जांच और छापेमारी के नियम

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जब आयकर विभाग किसी के घर या व्यापारिक स्थल पर छापेमारी करता है तो सोने की मात्रा की जांच अवश्य की जाती है। यदि मिले गए सोने की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक है तो विभाग उसके स्रोत के बारे में पूछताछ करता है। आपको सोने की खरीदारी के दस्तावेज जैसे रसीदें, बिल, बैंक स्टेटमेंट और आयकर रिटर्न दिखाने पड़ सकते हैं। यदि आप संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं तो अतिरिक्त सोने को आयकर विभाग जब्त कर सकता है और उस पर भारी जुर्माना लगा सकता है। कुछ मामलों में अतिरिक्त सोने के मूल्य का 83 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए हमेशा अपने सोने की खरीदारी के दस्तावेज सुरक्षित रखें और नियमित रूप से आयकर रिटर्न फाइल करें।

सुरक्षित सोना भंडारण के लिए सुझाव

सोने का सुरक्षित भंडारण न केवल कानूनी आवश्यकताओं बल्कि व्यावहारिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने सभी सोने की खरीदारी के दस्तावेज डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में सुरक्षित रखें। बैंक लॉकर का उपयोग करना सबसे सुरक्षित विकल्प है क्योंकि घर में अधिक सोना रखना चोरी का जोखिम बढ़ाता है। यदि आप घर में सोना रखते हैं तो उसका बीमा अवश्य कराएं और नियमित रूप से इन्वेंट्री अपडेट करते रहें। सोने की फोटो खिंचवाकर रखना भी एक अच्छा विचार है जो चोरी या नुकसान की स्थिति में काम आ सकता है। हमेशा प्रतिष्ठित ज्वेलर से ही सोना खरीदें और हॉलमार्क की जांच अवश्य करें।

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Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है और कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। आयकर नियम और सोने के भंडारण संबंधी कानून समय-समय पर बदलते रहते हैं इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें या योग्य कर सलाहकार से परामर्श लें। इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों पर आधारित है लेकिन व्यावहारिक कार्रवाई के लिए आधिकारिक दिशानिर्देशों का ही पालन करना चाहिए। कर दरें और सीमा में परिवर्तन हो सकते हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर नियम अलग हो सकते हैं।

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Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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